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Court decision

हाईकोर्ट ने कहा प्रधानों का कार्यकाल पांच साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता

✍️ Admin 📅 26 June, 2026 ⏰ 07:54 PM 👁 159 views



लखनऊ। प्रधानों को प्रशासक बनाये जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के प्रशासक बनाये जाने के आदेश को अस्तित्वहीन बताया है। पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

प्रधानों को प्रशासक बनाये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा तलब किया है। हाई कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। इस मामले की 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

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