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ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक! 3.12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़ा मामला, एक्शन में आयकर विभाग

✍️ Admin 📅 26 April, 2026 ⏰ 11:05 PM 👁 57 views

देश के कई राज्यों में हुए 3.12 लाख करोड़ रुपये के संपत्ति सौदे इस वक्त आयकर विभाग की जांच के दायरे में हैं. आयकर विभाग की जांच में सामने आया यह आंकड़ा काफी बड़ा है, जो कथित तौर पर काले धन की ओर इशारा करता हैं. विभाग जिन संपत्ति सौदों को लेकर जांच कर रही है, उसमें से अधिकांश गुरुग्राम, चंडीगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल और कुछ अन्य जिलों में काफी ज्यादा थे.

इस घटनाक्रम से परिचित लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में आयकर विभाग के सर्वेक्षणों और मौके पर किए गए सत्यापन से पता चला है कि पिछले एक साल में इन क्षेत्रों में 3.12 लाख करोड़ रुपये कीमत के 2.5 लाख से ज्यादा संपत्ति सौदे या तो दर्ज नहीं किए गए है, या फिर गलत पैन विवरण के साथ दर्ज किए गए हैं.

क्या है आयकर विभाग के नियम?

आयकर अधिनियम की धारा 285BA के तहत, बैंकों, उप-पंजीयक कार्यालयों (SROs), गैर-वित्तीय वित्तीय संस्थानों (NBFCs), म्यूचुअल फंडों आदि सहित रिपोर्टिंग प्राधिकारियों को करदाताओं की ओर से किए गए उच्च-मूल्य के लेन-देन, ब्याज भुगतान, लाभांश और अन्य संबंधित लेन-देन के संबंध में वित्तीय लेन-देन विवरण (SFTs) उनके स्थायी खाता संख्या (PAN) के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है. वहीं, SROs को 30 लाख रुपये से अधिक के सभी अचल संपत्ति लेन-देन का विवरण देना वैधानिक रूप से अनिवार्य है. इसके बाद इस जानकारी का मिलान आयकर रिटर्न से किया जाता है.

स्रोत: ABP Hindi

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