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Death

सबूत से छेड़छाड़ मामले में एंटनी राजू को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, सजा रहेगी बरकरार

✍️ Admin 📅 27 April, 2026 ⏰ 05:08 PM 👁 43 views

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 अप्रैल, 2026) को केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 1990 के सबूत से छेड़छाड़ के एक चर्चित मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनकी सजा पर रोक लगाने से मना किया गया था. इस फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई और अपीलीय अदालत से बरकरार सजा प्रभावी बनी रहेगी.

पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) में शामिल पार्टी जनाधिपत्य केरल कांग्रेस के एकमात्र विधायक थे. जनवरी 2026 से वह विधायक नहीं रह गए हैं. उन्हें नेदुमंगड ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी. यह मामला 1990 का है, जब ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंड्रयू साल्वाटोर सेर्वेली को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर 61.5 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसे उसने अंर्तवस्त्र में छिपाया था.

स्रोत: ABP Hindi

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