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भोजशाला विवाद: MP हाई कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का हमला, लगाया आरोप- ‘आपस में मिले हुए हैं सरकार और ASI’

✍️ Admin 📅 15 May, 2026 ⏰ 08:03 PM 👁 31 views

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला परिसर विवाद पर कड़े बयान दिए हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ बात की, जिसमें विवादित क्षेत्र को एक मंदिर घोषित किया गया था. उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को भी निशाने पर लिया.

ओवैसी ने छह मुख्य बिंदु गिनाते हुए तर्क दिया कि अदालत का फैसला गलत है. उन्होंने कहा कि मस्जिद वहां 700 सालों से खड़ी है और वहां नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है. उन्होंने कहा कि यह एक वक्फ संपत्ति है, जिसे पूर्व धार रियासत ने मुसलमानों को दिया था. उन्होंने 1935 के धार रियासत गजट का जिक्र किया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यह जगह एक मस्जिद है.

ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को बताया गलत

असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि 1985 का वक्फ गजट और पूजा स्थल अधिनियम 1991 इस स्थल के धार्मिक स्वरूप की रक्षा करते हैं, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था. उन्होंने आगे कहा कि 1951 और 1952 के ASI के आदेशों ने पहले ही इसे एक मस्जिद के रूप में पुष्टि कर दी थी और भोज उत्सव के लिए की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

स्रोत: ABP Hindi

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