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3 स्कूली वाहन निरुद्ध 12 का चालान अनफिट एवं परमिट फेल वाहनों पर होगी कार्रवाई




गोण्डा 27 अगस्त,2026*
परिवहन विभाग द्वारा मिशन सेफ गुटर 2.0 के अंतर्गत मानक विहीन एवं नियमों का पालन न करने वाले स्कूली वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में विभागीय अधिकारियों द्वारा स्कूली वाहनों की सघन जांच करते हुए सुरक्षा मानकों, वाहन की फिटनेस तथा परमिट संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण किया गया।

जांच के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर 3 स्कूली वाहनों को निरुद्ध किया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 12 स्कूली वाहनों का चालान किया गया। 

परिवहन विभाग की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना तथा विद्यालयों में संचालित वाहनों को निर्धारित सुरक्षा एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप रखना है।
परिवहन विभाग ने जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों से अपील की है कि वे अपने विद्यालय से संबद्ध सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की तत्काल जांच करा लें। विशेष रूप से अनफिट अथवा परमिट फेल स्कूली वाहनों को 29 अगस्त 2026 तक हर हाल में दुरुस्त कराकर वैध कराया जाए।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के बाद यदि कोई स्कूली वाहन अनफिट अथवा परमिट फेल पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार पंजीयन निलंबन सहित वाहन को निरुद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय प्रबंधन का होगा।

परिवहन विभाग ने विद्यालय प्रबंधनों से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभियान में पूर्ण सहयोग करने तथा केवल मानकयुक्त एवं वैध स्कूली वाहनों का ही संचालन सुनिश्चित करने की अपील की है।