लखनऊ। प्रधानों को प्रशासक बनाये जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के प्रशासक बनाये जाने के आदेश को अस्तित्वहीन बताया है। पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
प्रधानों को प्रशासक बनाये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा तलब किया है। हाई कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। इस मामले की 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट ने कहा प्रधानों का कार्यकाल पांच साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता
Court decision की और खबरें
📰
कुलदीप सेंगर को राहत पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती दिल्ली हाई कोर्ट का आदे...
3 months ago📰
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
1 year ago📰