Regd. UDYAM-UP-31-0004031
प्रदेश के तेजी से उभरते हुए जनसंवाद समाचार न्यूज चैनल व न्यूज पोर्टल पर अपने व्यवसाय व शिक्षण संस्थान के तेजी से आगे बढ़ोत्तरी के लिए प्रचार प्रसार कराकर लाभ प्राप्त करने के लिए सम्पर्क करें। सम्पर्क सूत्र 9506980980

घरेलू कलह में पति का महिला वकील पर जानलेवा हमला, SC ने लिया स्वत: संज्ञान, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी सख्त निर्देश

दिल्ली में एक महिला वकील पर उसके पति के जानलेवा हमले और उसके बाद इलाज में अस्पतालों की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एसीपी या डीसीपी रैंक की महिला अधिकारी को जांच सौंपने को कहा और पीड़िता के लिए मुआवजे का भी आदेश दिया.

कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. चार अस्पतालों में से सिर्फ एक ने उसे फर्स्ट एड दिया. बाकी ने इलाज नहीं किया. एम्स में इलाज के बाद महिला की स्थिति में सुधार आया है. वह अब एक निजी अस्पताल में है. महिला की 12 साल की बड़ी बेटी उसके साथ है. चार साल और एक साल की बेटियों को दादा-दादी ले गए हैं. कोर्ट ने कहा कि महिला का स्वास्थ्य बेहतर होने के बाद बाकी दोनों बेटियां भी उन्हें दिलवाई जाएंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकील पर उसके पति के क्रूर हमले का सोमवार (27 अप्रैल, 2026) को संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस आयुक्त को जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, अधिमानतः एसीपी या डीसीपी रैंक की महिला अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच अधिकारी को तीन अस्पतालों की ओर से पीड़िता को भर्ती करने से इनकार करने संबंधी पहलू की जांच करने का भी निर्देश दिया. पुलिस की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेंच को बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पीड़िता के पति को 25-26 अप्रैल की दरमियानी रात गिरफ्तार कर लिया गया था.

स्रोत: ABP Hindi