गोण्डा। दिनांक 05.05.2026 को पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित सभागार कक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, प्रभारी निरीक्षकों एवं थानाध्यक्षों के साथ सैनिक सम्मेलन एवं अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का उद्देश्य जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा असामाजिक/संगठित अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा। सम्मेलन के प्रारम्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय, प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं की जानकारी लेकर उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
अपराध समीक्षा के दौरान अनकाउंटेड केस, महिला अपहरण से संबंधित लंबित अभियोग, लंबित/पार्ट विवेचनाएं एवं सी0सी0टी0एन0एस0 में 60 से 90 दिवस से लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही यक्ष ऐप के प्रभावी उपयोग, ऑपरेशन दहन के सुदृढ़ क्रियान्वयन, ई-साक्ष्य के अधिकतम प्रयोग एवं एसएसआईडी को एफआईआर से लिंक करने की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हत्या, लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी, महिला अपराध एवं एससी/एसटी से संबंधित अपराधों की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए अपराधों की प्रवृत्ति, कारणों एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक सुधार बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी, घटनाओं का अनावरण, बरामदगी, समय से चार्जशीट प्रेषण एवं पीड़ितों के प्रति संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
पास्को अधिनियम के अंतर्गत मामलों में त्वरित विवेचना, मेडिकल परीक्षण, पीड़ितों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन पर विशेष बल दिया गया। एससी/एसटी अधिनियम के मामलों में विधिक प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन तथा पीड़ितों को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीमें गठित कर निरंतर दबिश देने, गिरोहबंद अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही, रासुका, गुण्डा एक्ट एवं जिला बदर की कार्यवाही को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त गोवध निवारण अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, आबकारी अधिनियम एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत सघन अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा सुदृढ़ करने तथा महिला पुलिस बीट के माध्यम से पीड़ित परिवारों से संवाद स्थापित कर फीडबैक लेने हेतु निर्देशित किया गया।
साथ ही मिसिंग पर्सन मामलों में त्वरित पंजीकरण एवं ट्रेसिंग तथा साइबर फ्रॉड मामलों में त्वरित रिस्पांस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशिक्षु आरक्षियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए आवागमन का समय (ट्रैवल टाइम) कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाने तथा हाईवे पर ई-रिक्शा के संचालन पर अनुमति न देने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए साथ ही “ऑपरेशन त्रिनेत्र” के अंतर्गत जनपद में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराए जाने, प्रमुख चौराहों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों एवं संवेदनशील क्षेत्रों को सीसीटीवी निगरानी में लाने तथा जनसहयोग से इस अभियान को व्यापक रूप से सफल बनाने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को अनुशासन, जवाबदेही एवं पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करते हुए जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु कड़े निर्देश दिए गए।
गोण्डा पुलिस द्वारा 01 जनवरी 2026 से अबतक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 32 अभियुक्तों के विरुद्ध 08 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं तथा 12 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है । गैंगस्टर एक्ट के 04 प्रकरणों में अपराध से अर्जित की गयी 60,27,140/- रू0 की सम्पत्ति जब्त की गयी है। 60 अभियुक्तों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी तथा ‘‘ऑपरेशन दहन’’ के तहत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमों से सम्बन्धित 71.05 किलो ग्राम मादक पदार्थ (कीमत करीब 01 करोड़ रूपये ) को जलाकर नष्ट किया गया