गोण्डा 02 जून,2026*।
कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से स्रोत स्तर पर गीला, सूखा, सैनिटरी तथा विशेष देखभाल अपशिष्ट के पृथक्करण, बल्क वेस्ट जनरेटर्स की जिम्मेदारियों, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण तथा स्वच्छ एवं टिकाऊ शहरी वातावरण के निर्माण पर जोर दिया गया। नियमों में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle) तथा डिजिटल निगरानी व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि नगर क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जन-जागरूकता अभियान चलाने, घर-घर कचरा पृथक्करण को बढ़ावा देने तथा संस्थागत एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को नियमों के अनुरूप अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नियमों के प्रभावी अनुपालन हेतु नियमित समीक्षा की जाएगी तथा संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पुनीत वर्मा, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी जी०डी० जैन, एल०बी०सी० अनिल सिंह, जे०ई० नगर पालिका परिषद, गोण्डा रितेश कुशवाहा, जे०ई० यू०पी०पी०सी०बी० अयोध्या अभिषेक कुमार, ए०ई० उ०प्र० जल निगम नगरीय बलरामपुर विश्वास कश्यप, ई०ओ० अमरनाथ राम, रागिनी वर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक नितेश कुमार राठौर, लिपिक नगर पंचायत परसपुर सुनील सिंह, आलोक तिवारी, आकाश, आलोक कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनजागरुकता हेतु बैठक
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