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नाबालिक से दुष्कर्म के 3 दोषियों मिली उम्रकैद की सजा 41-41 हजार का अर्थदण्ड

गोंडा। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के 5 साल पुराने चर्चित मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए *आजीवन कारावास* तथा प्रत्येक पर *41,000 रुपये के अर्थदंड* की सजा सुनाई है।

यह मामला थाना कटराबाजार क्षेत्र का है। 16 जून 2021 को पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। मामले में थाना कटराबाजार में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आईपीसी की धारा *363, 366, 376, 376-डी, 372, 373, 323, 342* तथा *पॉक्सो एक्ट की धारा 5(g)/6 और 5(i)/6* को शामिल किया गया।

जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस ने *ननके पुत्र इंदर लोध, निवासी सूर्यवंशम पुरवा नारायणपुर माझा, रमेश पुत्र दुखीराम, निवासी सूर्यवंशम पुरवा नारायणपुर माझा* और *रामतेज पुत्र इंदरलोध, निवासी अल्लीपुर गोकला* को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

*10 जुलाई 2026* को *अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश* की अदालत ने अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 41,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से *अभियोजक सुनील मिश्रा, थाना कटराबाजार के पैरोकार कांस्टेबल सुनील शुक्ला* तथा *कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी वंदना* ने प्रभावी पैरवी की।

गोंडा पुलिस ने बताया कि *पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* के निर्देश और *पुलिस अधीक्षक गोंडा* के नेतृत्व में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र और कठोर सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इस फैसले को महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।