मुख्य अभियंता के तत्काल जांच आख्या न उपलब्ध कराने पर प्रतिकूल कार्रवाई की मंडलायुक्त ने दी चेतावनी
देवीपाटन मण्डल 19 जनवरी। - विगत दिनों सांसद बहराइच द्वारा कतर्नियाघाट, निशानगाढ़ा, सुजौली, ककरहा और मोतीपुर रेंज के जंगलों की सीमा पर कराये गये तार फैन्सिंग के कार्य के गुणवत्ता को लेकर आयुक्त देवीपाटन मंडल से शिकायत की गयी थी। सांसद की शिकायत पर आयुक्त ने प्रकरण की जाँच हेतु मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग देवीपाटन मंडल की अध्यक्षता में जॉच टीम का गठन करते हुए दो सप्ताह में तथ्यात्मक जॉच आख्या मांगी थी।
दो सप्ताह में जांच न मिलने पर आयुक्त अनुस्मारक भेज कर तीन दिवस में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। अनुस्मारक पत्र को भी एक माह बीत जाने के बाद भी मुख्य अभियंता द्वारा न विलम्ब का कारण स्पष्ट किया गया और न रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस पर आयुक्त ने गहरी नाराजगी जताते हुए मुख्य अभियंता को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया है कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच आख्या तत्काल उपलब्ध कराया जाए अन्यथा की दशा में प्रकरण में प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।
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