थोक फुटकर उर्वरक विक्रेता के साथ ही कंपनी प्रतिनिधि पर दर्ज होगी एफआईआर
गोण्डा 17 दिसम्बर,2025*। जनपद में रबी फसलो की बुवाई समय से होने पर अब सिंचाई के बाद कृषको द्वारा यूरिया की मांग तेजी से किया जा रहा है। जनपद में 16624.00 मैट्रिक टन यूरिया उर्वरक उपलब्ध है और यूरिया की कोई कमी नहीं है। जनपद के सभी एम् पैक्स समितियों, क्रय विक्रय समितियों, एग्री जंक्शन, आई.ऍफ़. ऍफ़. डी. सी. कृषक सेवा केन्द्रों, के साथ ही निजी बिक्री केन्द्रों पर कृषको को जोत बही के आधार पर pos मशीन से यूरिया की बिक्री कराया जा रहा है। यदि किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर यूरिया की बिक्री किया जाता है या यूरिया के साथ अन्य उर्वरक उत्पाद जैसे जिंक सल्फेट, माइक्रो न्यू०, सल्फर, कीटनाशी रसायन इत्यादि टैग करते हुए पाया जाएगा अथवा बिना pos मशीन से बिक्री व कृषक को उसकी जोत के आधार पर संस्तुत मात्रा से अधिक यूरिया की बिक्री करते हुए पाया जाएगा अथवा कृषक को pos मशीन से रसीद नहीं दिया जाता है तो ऐसे थोक, फुटकर उर्वरक विक्रेता के साथ ही कंपनी प्रतिनिधि के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एन.एस.ए की भी कार्यवाही की जायेगी।
कृषक भाइयों से अपील है कि अपने निकट के बिक्री केंद्र से pos मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी जोत बही के अनुसार संस्तुत मात्रा (07 बोरी यूरिया प्रति हेक्टेयर) में यूरिया उर्वरक क्रय करें तथा अपने विक्रेता से रसीद अवश्य लें। यदि किसी विक्रेता द्वारा मनमाने ढंग से बिक्री की जा रही हो तो उसकी शिकायत जिला कृषि अधिकारी गोण्डा के कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में दूरभाष संख्या 05262-796594 पर दर्ज कराएँ। इसके साथ ही अपने विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं खंड विकास अधिकारी तथा तहसील के तहसीलदार एवं उप जिला मजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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